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West Bengal कोलकाता : मालदा की एक विशेष अदालत ने नौ वर्षीय लड़की के बलात्कार के लिए एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांचे गए पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद की हिंसा के मामलों में पहली सजा है, एजेंसी के एक बयान में कहा गया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त, 2021 को अपने आदेश में हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध, विशेष रूप से चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के मामलों को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया था।
सीबीआई ने लगभग 9 साल की नाबालिग लड़की के बलात्कार से संबंधित ऐसा ही एक मामला दर्ज किया था। की गई जांच से पता चला था कि पीड़ित नाबालिग लड़की के साथ मालदा में एक सेवानिवृत्त सरकारी स्कूल शिक्षक रफीकुल इस्लाम उर्फ भेलू ने बलात्कार किया था। आरोपी ने आम के बगीचे में खेल रही पीड़िता को पैसों का लालच देकर 4 जून 2021 की शाम को उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की घटना को पीड़िता की चचेरी बहन ने देखा जो कि करीब 10 साल की नाबालिग लड़की है। पीड़िता और चश्मदीद दोनों ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष बलात्कार की घटना के बारे में जोरदार बयान दिया।
2 जुलाई को, विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय (POCSO कोर्ट), मालदा, पश्चिम बंगाल ने गहन सुनवाई के बाद आरोपी रफीकुल इस्लाम को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के लिए POCSO अधिनियम और IPC की धाराओं के तहत अपराध का दोषी पाया। यह चुनाव के बाद हुई हिंसा का पहला मामला है जिसमें सुनवाई पूरी हो गई है और उसी के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई है। सजा 4 जुलाई को सुनाई जा सकती है। मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमिताव मैत्रा ने की।
2 मई, 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भयंकर हिंसा भड़क उठी और हत्या, बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के कई मामले सामने आए, जिसके चलते कलकत्ता उच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं। इन हिंसक घटनाओं का मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया। चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों को अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई ने जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया था और त्वरित सुनवाई के लिए विशेष वकील भी नियुक्त किए थे। (एएनआई)
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