भारत
मिजोरम के आइजोल जिले में आतिशबाजी, आकाश लालटेन दो महीने के लिए प्रतिबंधित
jantaserishta.com
22 Oct 2022 11:26 AM GMT
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आइजोल (आईएएनएस)| मिजोरम के आइजोल जिला प्राधिकरण ने दिवाली में वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए दो महीने की अवधि के लिए आतिशबाजी और आकाश लालटेन जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। आइजोल के जिला मजिस्ट्रेट लल्हरियात्जुली राल्ते ने एक अधिसूचना जारी कर दीवाली उत्सव के दौरान आतिशबाजी और आकाश लालटेन जलाने पर रोक लगा दी है। डीएम ने अपने आदेश में कहा- मेरी राय है कि आतिशबाजी और आकाश लालटेन जलाने से वायु और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है जिसका प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है और आतिशबाजी के अंधाधुंध उपयोग से व्यक्तियों को अवांछनीय घटनाएं और चोट लग सकती हैं और आग और विस्फोटक खतरे हो सकते हैं।
अधिसूचना में कहा गया है: आने वाले दिवाली त्योहार के दौरान जनता को चोट और मानव जीवन के लिए खतरे को रोकने के लिए सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। इसमें कहा गया है कि आइजोल जिले के भीतर पटाखों और स्काई लालटेन को रखने, स्टोर करने, प्रदर्शित करने, उपयोग करने, बेचने और इन वस्तुओं के आयात और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है।
आदेश दो महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा या जब जब तक 2 महीने से पहले नया आदेश जारी नहीं हो जता। आदेश की वैधता के दौरान उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
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