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ब्रेकिंग: पटाखा बैन पर सियासत तेज, SC ने बीजेपी सांसद को दिया झटका
jantaserishta.com
13 Sep 2023 11:02 AM GMT
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अर्जी खारिज कर दी है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को झटका लगा है. उच्चतम न्यायालय ने पटाखा बैन के खिलाफ दायर उनकी अर्जी खारिज कर दी है. बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के पटाखों पर पाबंदी आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई दखल देने से इनकार कर दिया. बता दें कि दिल्ली सरकार ने इसी हफ्ते पटाखों पर बैन लगाया था.
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की अर्जी ठुकराते हुए कहा कि जश्न मनाने के दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं. जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने तिवारी से कहा कि उन्हें अपने समर्थकों से भी कहना चाहिए कि रोशनी और आनंद के पर्व पर पटाखे न चलाएं.
याचिकाकर्ता सांसद मनोज तिवारी के वकील ने शिकायत दर्ज कराई कि ग्रीन पटाखों के आदेश के बावजूद कई राज्य पूर्ण प्रतिबंध लगा रहे हैं. जस्टिस ए एस बोपन्ना ने कहा कि स्थानीय स्तर पर अगर कोई प्रतिबंध है तो है, उसे रहने दीजिए, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे. आप त्योहार का उत्सव मनाने के दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं.
मनोज तिवारी के वकील ने कहा कि चुनाव परिणाम आदि के दौरान भी तो पटाखे चलाने और आतिशबाजी की अनुमति दी जा रही है. वहीं कुछ राज्यों ने धारा 144 लगाई है. इस दलील पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप अपनी जीत का जश्न अन्य तरीकों से मना सकते हैं. बेहतर होगा कि आम लोगों की मदद के लिए कुछ करें. चुनावी नतीजों के जुलूस जलसों में समर्थक इन्हें फोड़ते हैं. लेकिन जहां भी प्रतिबंध है वहां प्रतिबंध है. अगर आपको पटाखे चलाने का मन है तो ऐसे राज्य में जाएं जहां इस पर प्रतिबंध नहीं है. कृपया जहां पाबंदी है वहां ऐसा ना करें.
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