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अहमदाबाद में अपराध नियंत्रण कानून के तहत 11 गैंगस्टरों के खिलाफ FIR दर्ज

Deepa Sahu
9 Oct 2020 3:39 PM GMT
अहमदाबाद में अपराध नियंत्रण कानून के तहत 11 गैंगस्टरों के खिलाफ FIR दर्ज
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गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण कानून (जीसीटीओसी एक्ट) के तहत एक गिरोह के 11 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण कानून (जीसीटीओसी एक्ट) के तहत एक गिरोह के 11 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए शुक्रवार को कहा कि इन गैंगस्टरों के नाम पर जबरन वसूली और जमीन हड़पने जैसे कई गंभीर अपराध हैं।

इस संबंध में पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि जीसीटीओसी कानून की विधिन्न धाराओं के तहत अहमदाबाद शहर में गुरुवार को वेजलपुर पुलिस स्टेशन में सुल्तान खान पठान समेत अन्य गैंगस्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

पुलिस ने बताया कि यह गिरोह वेजलपुर, असलाली और सारखेज पुलिस स्टेशन के इलाकों में सक्रिय है। इस गिरोह पर जमीन हड़पने के लिए लोगों को धमकाने और जबरन वसूली करने के आरोप हैं। इसके अलावा इन पर हथियार रखने, लूट, हत्या का प्रयास, पशु क्रूरता और बिजली चोरी के भी आरोप हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद से अब तक इस गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, मुख्य आरोपी सुल्तान खान पठान और अन्य दो सूरत जेल में बंद हैं।

जिन 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर र्दज की गई है उनमें सुल्तान खान पठान, आमिर खान पठान, जमीर पठान, नाजिर खान पठान, बाकू खान पठान, वसीम कुरैशी, मोहम्मद नदीम देहलवी, जावेद देहलवी, इरफान शेख, सलीम खान पठान और मोहम्मद जुनैद शेख का नाम शामिल है।

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