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नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) की 31 पीठों को अधिसूचित किया है जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की जाएंगी। जीएसटीएटी की राज्य-स्तरीय पीठों की स्थापना से व्यवसायों को तेजी से विवाद समाधान में मदद मिलेगी। वर्तमान में, कर अधिकारियों के फैसले से असंतुष्ट करदाताओं को संबंधित उच्च न्यायालयों में जाने की आवश्यकता होती है। समाधान प्रक्रिया में लंबा समय लगता है क्योंकि उच्च न्यायालय पहले से ही लंबित मामलों के बोझ से दबे हुए हैं और उनके पास जीएसटी मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष पीठ नहीं है।
अधिसूचना के अनुसार, गुजरात और केंद्रशासित प्रदेशों - दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में जीएसटीएटी की दो पीठें होंगी; गोवा और महाराष्ट्र को मिलाकर तीन बेंच होंगी. कर्नाटक और राजस्थान में दो-दो बेंच होंगी, जबकि उत्तर प्रदेश में तीन बेंच होंगी। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; और तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुल मिलाकर दो-दो जीएसटीएटी बेंच होंगी, जबकि केरल और लक्षद्वीप में एक बेंच होगी। सात पूर्वोत्तर राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा - में एक पीठ होगी। अन्य सभी राज्यों में जीएसटीएटी की एक पीठ होगी। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि कर विवादों को निपटाने के लिए एक निष्पक्ष, विशेषज्ञ और कुशल मंच प्रदान करने में उनके महत्व के कारण कर मामलों को सुलझाने के लिए जीएसटी न्यायाधिकरण आवश्यक हैं। वे कर प्रशासन में निष्पक्षता, जवाबदेही और कानून का शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले चरण में सरकार ने 31 ट्रिब्यूनल अधिसूचित किए हैं जिनका गठन देश के सभी प्रमुख शहरों में किया जाएगा। मोहन ने कहा, "अब, न्यायाधिकरणों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने, योग्य सदस्यों की नियुक्ति और आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधन उपलब्ध कराने का अगला चरण शुरू होगा।"
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Harrison
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