मृत व्यक्ति के स्पर्म पर पिता या पत्नी का हक? हाई कोर्ट ने सुनाया ये महत्वपूर्ण फैसला

कोलकाता: अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने कहा है कि किसी भी मृत व्यक्ति के स्पर्म (Sperm) पर केवल उसकी पत्नी का ही अधिकार हो सकता है. मृतक के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मृतक के जिस स्पर्म को दिल्ली के स्पर्म बैंक में स्टोर करके रखा गया है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मृतक की विधवा पत्नी का ही हक है. मृतक के पिता ने पिछले साल मार्च में याचिका दायर करते हुए अपने पक्ष में फैसला सुनाने की गुहार लगाई थी.
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