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पिता को मिली सजा, बेटी के साथ की हैवानियत

jantaserishta.com
3 Aug 2022 3:58 PM IST
पिता को मिली सजा, बेटी के साथ की हैवानियत
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न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान

जानें पूरा मामला।

हरिद्वार: मासूम बच्ची से छेड़छाड़, लैंगिक हमला करने और धमकी देने के मामले में अपर जिला जज/एफटीसी न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी पिता को पांच साल के कठोर कारावास और 1.10 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 14 अक्तूबर वर्ष 2019 की रात साढ़े आठ बजे कोतवाली नगर क्षेत्र में आरोपी पिता पर अपनी 13 वर्षीय पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा था। विरोध करने पर आरोपी पिता ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
किसी तरह से पीड़िता अपनी बहन और भाई के साथ अपने ताऊ के घर पहुंची थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी पिता पहले भी उसके साथ कई बार छेड़खानी कर चुका है। उसी दिन पीड़िता ने आरोपी पिता के खिलाफ कोतवाली नगर में छेड़छाड़, लैंगिक हमला करने व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था।
सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। पीड़िता की ताई और बहन की ठोस गवाही : एफटीएस कोर्ट में केस विचारण के दौरान पीड़ित लड़की ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया था। साथ ही, पीड़िता की ताई और उसकी बहन ने भी आरोपी के विरुद्ध ठोस गवाही दी थी। जो उक्त घटना की पुष्टि करती है।
एफटीसी कोर्ट ने दोषी पिता को पांच साल कठोर कारावास और एक लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर उसे एक साल के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
एफटीएस कोर्ट ने अर्थदंड राशि एक लाख 10 हजार रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं। साथ ही, उक्त निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजकर पीड़ित लड़की को उचित आर्थिक सहायता दिलाने के लिए कहा है।
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