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Faridabad: वन विभाग की जमीन पर बने सभी अवैध निर्माण को 23 अगस्त तक हटाने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
Deepa Sahu
3 Aug 2021 11:48 AM GMT
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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के खोरी गांव में वन विभाग की जमीन पर बने सभी अवैध निर्माणों को लेकर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि वन विभाग की जमीन पर बने सभी अवैध निर्माण तय समय 23 अगस्त तक हटाए जाए. कोर्ट ने कहा जंगल की जमीन से किसी प्रकार से समझौता नहीं किया जा सकता. फरीदाबाद नगर निगम ने कोर्ट से कहा कि पुनर्वास प्रक्रिया को लेकर विस्तृत हलफनामा दाखिल करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जंगल की जमीन पर अवैध निर्माण हटाने के दौरान निगम वीडियो ग्राफी भी करें. कोर्ट ने निगम से ये भी कहा कि खोरी गांव के नजदीक ही एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाए, जिससे गांव के लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग पुनर्वास योजना के तहत हकदार होंगे उन्हें पुनर्वास किया जाएगा, जो हकदार नहीं हैं उनका पुनर्वास कैसे होगा, उन्होंने जमीन पर कब्जा किया हुआ है.
राधा स्वामी सत्संग की जमीन को लेकर भी निर्देश जारी
वन विभाग की जमीन पर राधा स्वामी सत्संग को लेकर भी कहा गया कि ये वन विभाग की जमीन पर है. कोर्ट ने कहा कि अगर ये भी अवैध है तो इसको भी हटाया जाए. कुछ लोगों ने कहा कि हम यहां शादी के लिए पंडाल लगवाते हैं, हमारी अपनी जमीन है. इसपर कोर्ट ने कहा की अगर आप की अपनी जमीन है तो आप क्यों चिंता करते हो. कोर्ट ने निगम को कहा शुक्रवार तक ये बताएं कि ये जमीन इनकी है या वन विभाग की. कोर्ट ने निर्देश दिया कि शुक्रवार तक निगम इन पर कार्यवाई न करे.
130 फार्म हाउसों को नोटिस जारी कर चुका है SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगम 23 अगस्त तक पुनर्वास नीति के ड्राफ्ट को पूरा करे. खोरी गांव में तोड़फोड़ कार्रवाई के साथ वन विभाग ने अभी तक 130 फार्म हाउसों को नोटिस जारी कर चुका है. इससे पहले भी सुनावई के दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने दावा किया था कि वह तय समय में कार्रवाई को अंजाम देंगे. आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में प्रशासन ने आगे की रणनीति तैयार की.
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