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फर्जी पत्रकार गिरफ्तार, पुलिस ने इस मामलें में आरोपी को पकड़ा

Shantanu Roy
24 March 2024 1:47 PM GMT
फर्जी पत्रकार गिरफ्तार, पुलिस ने इस मामलें में आरोपी को पकड़ा
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मामलें में किया बड़ा खुलासा
जालंधर। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने पत्रकार बनकर मानहानि करने और पैसे ऐंठने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस ने कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया हुआ है। उन्होंने बताया कि इसी मुहिम के तहत थाना डिवीजन नंबर 7 की पुलिस को समाज सेविका सुरुचि कक्कड़ की शिकायत मिली थी। स्वपन शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि खुद को पत्रकार बताने वाले संदीप वधवा ने उनसे एक लाख रुपये की मांग की थी।
आप को बता दें कि रुचि कक्कड़ ने शिकायत की थी कि वधवा ने पैसे देने से इनकार करने पर उसे अखबार में बदनाम करने की धमकी दी थी। वधवा ने दो महीने में उनसे 50,000 रुपये की उगाही की और उनकी सहमति के बिना उनकी तस्वीरें साझा कीं।पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शिकायत के आधार पर एफआईआर नंबर 34 दिनांक 23-03-2024 आईपीसी की धारा 384,500, 506 के तहत पुलिस स्टेशन डिवीजन 7 जालंधर में दर्ज की गई। इसके बाद उन्होंने बताया कि संदीप वधवा पुत्र राम चंद निवासी मकान नंबर 385 बैंक एन्क्लेव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वधवा के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर पैसों का भुगतान न करने की स्थिति में शिकायतकर्ता को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मामले में आईपीसी की धारा 386/387 भी जोड़ी गई है।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि सुरुचि कक्कड़ ने शिकायत की थी कि वधवा ने पैसे देने से इनकार करने पर उसे अखबार में बदनाम करने की धमकी दी थी। वधवा ने दो महीने में उनसे 50,000 रुपये की उगाही की और उनकी सहमति के बिना उनकी तस्वीरें सांझा कर दी। शिकायत के आधार पर कारवाई करते हुए एफआईआर नंबर 34 दिनांक 23-03-2024 आईपीसी की धारा 384,500, 506 के तहत पुलिस स्टेशन डिवीजन 7 जालंधर में दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी संदीप वधवा पुत्र श्री राम चंद निवासी मकान नंबर 385 बैंक एन्क्लेव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीपी स्वपन शर्मा ने कहा कि वधवा के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर पैसों का भुगतान न करने की स्थिति में शिकायतकर्ता को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मामले में आईपीसी की धारा 386/387 भी जोड़ी गई है। बता दे कि लेडीज जिमखाना क्लब की मेंबरशिप को लेकर हुए घपले में हाल ही मे जिमखाना की ओर से दी गई शिकायत पर थाना 4 मे मामला दर्ज हुआ है। जिसकी पुलिस जांच कर रही है।
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