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हाउस टैक्स पर छूट की अवधि 15 अक्टूबर तक बढ़ी

Shantanu Roy
30 Sep 2023 5:02 PM GMT
हाउस टैक्स पर छूट की अवधि 15 अक्टूबर तक बढ़ी
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वाराणसी। नगर निगम की ओर से गृहकर का असर रहा कि 30 सितम्बर अंतिम दिन रिकार्ड वसूली हुई। लोगों ने गृहकर जमा कराकर छूट का लाभ लिया। 1832 भवन स्वामियों ने 1 करोड़ 86 लाख 64 हजार से अधिक गृहकर जमा किया। नगर निगम सदन ने गृहकर में 10 फीसदी की छूट की अवधि 15 दिन और बढ़ाने की अनुमति दी है। अब 15 अक्टूबर तक हाउस टैक्स जमा कराने वाले गृह स्वामियों को छूट दी जाएगी। नगर निगम की ओर से 30 सितम्बर तक गृहकर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी। वसूली में आदमपुर जोन में 151 भवन स्वामियों ने 6.43 लाख, भेलूपुर जोन में 431 भवन स्वामियों ने 32.33 लाख, दशाश्वमेध जोन में 559 भवन स्वामियों ने 70.71 लाख, कोतवाली जान में 241 भवन स्वामियों ने 23.18 लाख और वरूणापार जोन में 450 भवन स्वामियों ने 54.11 लाख धनराशि जमा कराई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक कुल 82989 भवन स्वामियों ने 32.08 करोड़ धनराशि जमा की।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी कुमार असीम रंजन ने सभी जोनों की समीक्षा की। नगर आयुक्त के द्वारा पिछले कई दिनों से अनवरत गृहकर की समीक्षा सभी जोनल अधिकारियों के साथ की जाती रही। नगर के भवन स्वामियों की सुविधा के लिए महापौर अशोक तिवारी की अध्यक्षता में आज आहूत सदन की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गृहकर में छूट की अवधि बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक किया जाए। इसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया। नगर आयुक्त ने गृहस्वामियों से 15 अक्टूबर तक गृहकर जमा कराकर छूट का लाभ लेने की अपील की गई है। नगर का कोई भी भवन स्वामी अपने भवन का गृहकर घर बैठे आनलाइन नगर निगम, वाराणसी के वेबसाइट www.nnvns.org.in के माध्यम से अथवा नगर निगम, वाराणसी के किसी भी जोनल कार्यालय पर स्थित टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जाकर या अपने क्षेत्र के राजस्व निरीक्षकों के माध्यम से गृहकर जमा करा सकता है।
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