भारत
50,000 की रिश्वत मांगी, पूर्व अधिकारी को 3 साल की सजा मिली
jantaserishta.com
1 March 2023 3:54 PM IST

x
जानें पूरा मामला.
नई दिल्ली (आईएएनएस)| केरल की एक विशेष सीबीआई अदालत ने कोझिकोड के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), क्षेत्रीय कार्यालय के एक पूर्व प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वत मामले में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पी. प्रेमकुमारन को जेल की सजा सुनाते हुए उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए एक प्रवर्तन अधिकारी के रूप में काम करते हुए उसने एक व्यक्ति से 2018-2019 की अवधि के लिए अपनी फर्म के कर्मचारियों के लिए पीएफ योगदान को 8 लाख रुपये से घटाकर 4 लाख रुपये करने के लिए अनुचित पक्ष दिखाने के लिए 50,000 रुपये की अवैध संतुष्टि की मांग की।
सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को पीड़ित से रिश्वत की मांग और स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा।
विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को कसूरवार पाया और उसे दोषी ठहराया।
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।
Next Story





