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पूर्व DGP को मिली जमानत, भ्रष्टाचार मामले में पुलिस ने किया था अरेस्ट

Admin2
12 Aug 2021 4:48 PM GMT
पूर्व DGP को मिली जमानत, भ्रष्टाचार मामले में पुलिस ने किया था अरेस्ट
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जानें पूरा कारनामा

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने गुरुवार को आय से अधिक संपति और भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी (Sumedh Singh Saini) को अग्रिम जमानत दे दी है. राज्य सतर्कता ब्यूरो (एसवीबी) पंजाब द्वारा सैनी के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपति का मामला दर्ज किया गया था. मोहाली की एक स्थानीय अदालत द्वारा 8 अगस्त को अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करने के बाद सैनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए सैनी ने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि उनके खिलाफ मामला राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है. जिसके बाद उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई. उन्हें एसवीबी पंजाब ने 2 अगस्त को धोखाधड़ी से संपत्ति खरीदने के लिए गिरफ्तार किया था. आरोपों के मुताबिक सैनी ने फर्जी दस्तावेजों और अवैध लेनदेन के जरिए चंडीगढ़ में एक घर खरीदा. सैनी के अलावा छह अन्य लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है. सैनी पर पंजाब के एक्सईएन निम्रतदीप सिंह की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने में मदद करने का आरोप है.

विजिलेंस टीम ने सैनी को गिरफ्तार करने के लिए यहां सेक्टर 20 स्थित उनके आवास पर भी छापा मारा था और घंटों तक उनके घर की तलाशी चलती रही. सैनी के वकील देओल ने तर्क दिया कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम था और सैनी के खिलाफ पहले दर्ज तीन मामलों के अनुरूप था. गौरतलब है कि विजिलेंस को प्राथमिक जांच के दौरान उनके बैंक खातों की जानकारी मिली थी. जिसके बाद विजिलेंस ने सैनी सहित 6 आरोपियों के 37 बैंक खातों को सीज कर दिया है. इन खातों से आरोपियों के खातों में करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है. एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बैंक खाते चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली के बताए जा रहे हैं. कुछ खाते ऐसे भी हैं जिनमें 4 से 8 करोड़ रुपये तक बैलेंस था. कई खातों से करोड़ों का लेन देन भी सामने आया है.

विजिलेंस की जांच में विदेशी कनेक्शन भी पाए हैं. चंडीगढ़ स्थित कोठी के एग्रीमेंट में भारी फेरबदल भी जांच में पाया है. चंडीगढ़ में सैनी द्वारा खरीदी गई कोठी का करार भी कथित तौर पर झूठा बताया गया है. विजिलेंस के इन सब आरोपों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने बीते बुधवार को जमानत संबंधित फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने सैनी को अग्रिम जमानत दे दी.

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