ईडब्ल्यूएस आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट से आई ये खबर, जानें पूरा मामला

न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक वैधता की जांच करने को तैयार हो गया है। कोर्ट की संविधान पीठ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामले में 13 सितंबर को सुनवाई शुरू करेगी। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह मुसलमानों को आरक्षण देने वाले एक स्थानीय कानून को खारिज करने संबंधी उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर बाद में सुनवाई करेगा। इससे कोर्ट EWS के लोगों को दाखिले तथा नौकरी में दस प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र के निर्णय की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा।
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