प्रत्येक वयस्क हो मतदाता सूची में पंजीकृत ः सिहाग जिला निर्वाचन अधिकारी सिहाग ने राजनैतिक
चूरू, । जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि अर्हता दिनांक 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान हमारा प्रयास रहे कि वंचित व 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला प्रत्येक युवा मतदाता सूची में पंजीकृत हो जिससे जिले के शत-प्रतिशत पात्र वयस्कों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सिहाग ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2024, मतदान केन्द्रों के सुव्यवस्थीकरण व पुनर्गठन के बारे में जानकारी दी।
सिहाग ने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 दिसंबर, 2023 से 05 जनवरी, 2024 तक मतदान केन्द्रों का सुव्यवस्थीकरण एवं पुनर्गठन कार्य किया जाना है। मतदाताओं की संख्या 1450 से अधिक न रखते हुए आयोग द्वारा जिले में वर्तमान में कुल 1568 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं, परन्तु अब आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या 1400 से अधिक न रखते हुए मतदान केन्द्रों का सुव्यवस्थीकरण, पुनर्गठन व सहायक मतदान केन्द्रों का गठन किया जाना है।
इस दौरान एडीएम लोकेश गौतम, एसडीएम अनिल कुमार, भाजपा के नारायण बेनीवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के असलम खोखर, सीपीआईएम के इंन्द्राज सिंह, एपीआरओ मनीष कुमार, भू-अभिलेख निरीक्षक शिवकुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक अजय कुमार, कनिष्ठ सहायक संदीप कुमार उपस्थित रहे।
06 जनवरी को प्रारूप प्रकाशन , 20 व 21 जनवरी को आयोजित होगा विशेष अभियान
सिहाग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं निर्वाचन विभाग, राजस्थान-जयपुर द्वारा अर्हता दिनांक 01 जनवरी, 2024 के संदर्भ में राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया गया है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 दिसंबर, 2023 से 05 जनवरी, 2024 तक मतदान केन्द्रों का सुव्यवस्थीकरण एवं पुनर्गठन, मतदाता सूचियों व ईपिक की विसंगतियों को दूर करने, मतदाता सूची में मतदाताओं की इमेज क्वालिटी में सुधार, भाग-अनुभाग की सीमाओं/स्थानों की पुनः रचना एवं मतदान केन्द्रों हेतु अनुमोदन प्राप्त करना, कन्ट्रोल टेबल अपडेट करना, प्रारूप 1 से 8 तक तैयार करना तथा अर्हता दिनांक 01 जनवरी, 2024 के संदर्भ में पूरक व एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची की तैयारी आदि कार्य किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य के 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (03-करणपुर) में एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन शनिवार, 06 जनवरी, 2024 को किया जाएगा तथा प्रारूप प्रकाशन की तिथि से 22 जनवरी, 2024 तक दावे व आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे।
यह रहेगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम
जिला निर्वाचन अधिकारी सिहाग ने बताया कि अर्हता दिनांक 01 जनवरी, 2024 के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार शनिवार, 06 जनवरी, 2024 को एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। 06 जनवरी, 2024 से सोमवार, 22 जनवरी, 2024 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। इसी क्रम में 20 जनवरी, 2024 को मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा/स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसायटी के साथ बैठक आयोजित कर पठन एवं सत्यापन किया जाएगा। रविवार, 21 जनवरी, 2024 को राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथि (मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान) निर्धारित की गई है। शुक्रवार, 02 फरवरी, 2024 तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण कर 06 फरवरी, 2024 तक हैल्थ पैरामीटरों की जांच एवं अंतिम प्रकाशन हेतु आयोग की अनुमति ली जाएगी तथा 08 फरवरी, 2024 को मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जो आवेदक अर्हता दिनांक 01 जनवरी, 2024 को पंजीकरण हेतु पात्र हो रहे हैं, वे प्रारूप प्रकाशन की तिथि से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रपत्र-6 में अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु विशेष अभियान के दौरान बीएलओ मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे व आक्षेप के प्रार्थना पत्र प्राप्त करेंगे तथा राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ता दावे व आपत्तियां प्राप्त करने में सहयोग देंगे। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान कार्य दिवस में भी दावे व आपत्तियों के आवेदन पत्र अधिकृत अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
दावे और आपत्तियों के लिए यह रहेंगे आवश्यक प्रपत्र, कर सकते हैं ऑनलाईन आवेदन
इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश गौतम ने बताया कि मतदाता सूची में नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने हेतु आवेदक को प्रपत्र-6, मौजूदा निर्वाचक नामावली में नाम जोड़े जाने के प्रस्तावों या दर्ज प्रविष्टियों में आपत्तियों एवं नाम हटाने हेतु प्रपत्र-7, एक ही विधानसभा क्षेत्र में निवास का स्थानान्तरण, एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में निवास का स्थानान्तरण एवं प्रविष्टियों में सुधार व अद्यतन हेतु प्रपत्र-8 में आवेदन करना होगा। इसी के साथ उपलब्ध होने पर प्रपत्र-6 एवं प्रपत्र-8 में आवेदन करते समय आवेदक को आधार संख्या प्रस्तुत करनी है।
उन्होंने बताया कि बल्क/बंच के साथ आवेदन प्रस्तुत नहीं करने हेतु आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त बीएलए द्वारा बीएलओ को एक दिन में एक साथ 10 आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं। सम्पूर्ण पुनरीक्षण अवधि में बीएलए द्वारा 30 आवेदन पत्र से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ईआरओ/एईआरओ द्वारा क्रॉस सत्यापन किया जायेगा। बीएलए द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्रों की सूची बीएलए की इस घोषणा के साथ प्रस्तुत की जायेगी कि उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से सभी प्रपत्रों को जाँच लिया गया है, वह संतुष्ट है तथा सभी आवेदन प्रपत्र-सही हैं।
गौतम ने बताया कि मतदाता सूची में नाम पंजीकरण हेतु पात्र व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग के एनवीएसपी पोर्टल अथवा वीएचए-वोटर हेल्पलाइन एप्प के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन भी कर सकते हैं।
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