भारत
पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचित किए संशोधित नियम, 2022 तक करेंगे पूर्ण प्लास्टिक प्रबंधन
Deepa Sahu
13 Aug 2021 12:43 PM GMT
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुक्रवार को प्लास्टिक कूड़ा प्रबंधन संशोधित नियम, 2021 अधिसूचित कर दिए।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुक्रवार को प्लास्टिक कूड़ा प्रबंधन संशोधित नियम, 2021 अधिसूचित कर दिए। ये नियम ऐसी चिह्नित सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर साल 2022 तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए हैं जिनकी उपयोगिता कम है और कूड़ा अधिक करते हैं।
Ministry of Environment, Forest & Climate Change notifies Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021, which prohibits identified single-use plastic items which have low utility and high littering potential by 2022
— ANI (@ANI) August 13, 2021
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