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48 घंटे पहले कराना होगा पंजीकरण, सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम
Delhi दिल्ली। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। नए निर्देशों के तहत अब किसी भी व्यापारिक जहाज को इस समुद्री मार्ग में प्रवेश करने से पहले अनिवार्य रूप से पंजीकरण, परमिट और बीमा की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद हाल ही में होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा पूरी तरह से खोल दिया गया है। इस समझौते के तहत गठित नई संस्था Persian Gulf Strait Authority ने जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
पीजीएसए के अनुसार, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों को निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले यात्रा अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। जहाज मालिकों और ऑपरेटरों को अपने जहाज की पूरी जानकारी पहले से उपलब्ध करानी होगी, ताकि प्रवेश और निकास के दौरान किसी प्रकार की देरी न हो। नए नियमों के तहत जहाजों के लिए वैध परमिट और बीमा दस्तावेज होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अनुमति मिलने के बाद ही जहाजों को इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने की मंजूरी दी जाएगी।
अथॉरिटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी जहाजों को केवल निर्धारित शिपिंग कॉरिडोर का उपयोग करना होगा। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों से बचाव करना है जहां हालिया संघर्ष के बाद बारूदी सुरंगों या अन्य सुरक्षा खतरों की आशंका बनी हुई है। होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल और बड़ी मात्रा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का व्यापार इसी मार्ग से होता है। ऐसे में ईरान के नए नियमों का असर अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ सकता है।
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