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इंजीनियर के घर पड़ा छापा, ये है अचंभित करने वाली बात

jantaserishta.com
18 March 2022 8:13 AM GMT
इंजीनियर के घर पड़ा छापा, ये है अचंभित करने वाली बात
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इस बड़ी कार्रवाई में अब तक 2.61 करोड़ मूल्य की संपत्ति बरामद करने की खबर है.

नई दिल्ली. आमतौर पर एक सहायक इंजीनियर की सैलरी 60 हजार रुपये के आसपास होती है. लेकिन अगर कोई इंजीनियर इतनी सैलरी से करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लें तो इसे क्या कहेंगे. दरअसल, यह अचंभित करने वाली बात ओडिशा की है. ओडिशा की विजिलेंस टीम (Vigilance team of Odisha) ने एक सहायक इंजीनियर (Assistance engineer) के घर छापा मारकर (raid) अकूत संपत्ति सीज कर ली है. सहायक इंजीनियर भद्रक जिले के ग्रामीण विभाग में कार्यरत है. गुरुवार को विजिलेंस विभाद की 5 टीम ने इंजीनियर के अलग-अलग ठिकानों पर छापा मारा और देर रात तक यह कार्रवाई चलती रही. इस बड़ी कार्रवाई में अब तक 2.61 करोड़ मूल्य की संपत्ति बरामद करने की खबर है.

ओडिशा में एक सहायक इंजीनियर के घर से इतनी बड़ी संपत्ति बरामद हुई है. एएनआई की खबर के मुताबिक सहायक इंजीनियर के घर से दो डबल स्टोरी की बिल्डिंग, 16 प्लॉटें, बैंक और इंश्योरेंस में 46.75 लाख रुपये जमा और 1.83 लाख रुपये नगद बरामद किया गया है. इसके अलावा भारी मात्रा में जेवर भी बरामद हुए हैं.
ओडिशा सतर्कता निदेशालय के मुताबिक इंजीनियर के पास से भारी मात्रा में सोना, नकदी और भूखंड के कागजात बरामद किये तथा चार करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया. रिपोर्ट के मुताबिक कटक और खुर्दा जिले में बुधवार को चार स्थानों पर छापेमारी की गई जिसमें सतर्कता निदेशालय ने साढ़े छह लाख रुपये नकद बरामद किये. इसमें से 75,500 रुपये फ्रिज के भीतर सब्जी की ट्रे से बरामद किये गए. एक विज्ञप्ति में बताया गया कि इंजीनियर के पास से कटक और भुवनेश्वर में महंगे स्थलों पर छह भूखंड के कागजात और करीब 62 लाख रुपये का 1.6 किलोग्राम सोना बरामद किया गया.
विजिलेंस विभाग को कटक के गंदरपुर में जल निकासी डिविजन में कार्यरत इंजीनियर मनोज बेहेरा के पास अघोषित संपत्ति होने के बारे में सूचना मिली थी जिसके आधार पर तलाशी की कार्रवाई की गई. बेहेरा 4.26 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए जो कि उनकी आय के ज्ञात स्रोत का 508 प्रतिशत था. आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत बेहेरा तथा उनकी पत्नी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया.

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