
x
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरा एसयूवी रखने और उसके बाद वाहन मालिक मनसुख हिरेन की मौत मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका बुधवार को मंजूर कर ली।
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा, "हमने अपील स्वीकार कर ली है और जमानत दे दी है।" इस साल जनवरी की शुरुआत में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शर्मा की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उसके द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
हालाँकि, जून में सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाश पीठ ने शर्मा को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी, जिसे पिछले महीने अदालत ने 07 अगस्त तक बढ़ा दिया था। एनआईए ने शर्मा, जिन्हें मुंबई पुलिस का 'डर्टी हैरी' कहा जाता है, को सनसनीखेज मामले में 'मुख्य साजिशकर्ता' के रूप में नामित किया था। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास 25 फरवरी 2021 को 20 जिलेटिन की छड़ें और एक धमकी भरे नोट के साथ एक एसयूवी मिली थीं।
पुलिस ने 10 दिन बाद 5 मार्च को ठाणे क्रीक दलदल से एसयूवी मालिक हिरेन का शव बरामद किया। बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद पैदा करने वाले दोहरे मामलों को गंभीरता से लेते हुए, एनआईए ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की हत्या, धोखाधड़ी, साजिश से संबंधित धाराओं के अलावा शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराएं लगाईं। राज्य कैडर के 1983 बैच के एक पूर्व कॉलेज प्रोफेसर से पुलिसकर्मी बने, शर्मा ने तथाकथित 'एनकाउंटर हत्याओं' के माध्यम से मुंबई माफिया का सफाया करने के लिए एक जबरदस्त प्रतिष्ठा बनाई।
हालाँकि, शर्मा को अंडरवर्ल्ड के साथ कथित संबंधों के लिए 2008 में पुलिस बल से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन लगभग 10 साल बाद उनके खिलाफ आरोप साबित न होने पर उन्हें बहाल कर दिया गया था। उन्होंने सितंबर 2017 में जबरन वसूली के आरोप में फरार माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर के छोटे भाई इकबाल इब्राहिम कास्कर को गिरफ्तार करके अपनी दूसरी पारी की धमाकेदार शुरुआत की। उन्होंने शिव सेना में शामिल होने के लिए 2019 में पुलिस बल छोड़ दिया और पालघर के नालासोपारा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन असफल रहे।
Tagsएंटीलिया बम कांडएंटीलियामनसुख हिरेनएनकाउंटर स्पेशलिस्टप्रदीप शर्मासुप्रीम कोर्टAntilia Bomb CaseAntiliaMansukh HirenEncounter SpecialistPradeep SharmaSupreme Court
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।
Next Story





