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इलेक्टोरल बॉन्ड: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, SBI के पास जो भी जानकारी है सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए
jantaserishta.com
18 March 2024 5:42 AM GMT
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक बार फिर सुनवाई शुरू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कुछ भी ना छुपाया जाए. सबकुछ सार्वजनिक होना चाहिए. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने पूछा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी?
मामले में सीनियर वकील मुकुल रोहतगी फिक्की और एसोचैम की तरफ से पेश हुए. रोहतगी ने कहा कि इसके लिए उन्होंने एक आवेदन दायर किया है. हालांकि, इस पर सीजेआई ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई आवेदन नहीं आया है. CJI ने कहा कि आप फैसला सुनाए जाने के बाद यहां आए हैं. हम अभी आपको नहीं सुन सकते.
इलेक्टोरल बॉन्ड: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, SBI से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा गया था और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या भी शामिल थी।सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SBI को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे चाहते हैं कि SBI के पास… pic.twitter.com/5ajSYIhpQU
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 18, 2024
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