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पूर्व केंद्रीय मंत्री पर गिरी निर्वाचन आयोग की गाज...तीन साल के लिए बलराम नाइक ठहराए गए अयोग्य... ये है वजह

jantaserishta.com
24 Jun 2021 1:12 AM GMT
पूर्व केंद्रीय मंत्री पर गिरी निर्वाचन आयोग की गाज...तीन साल के लिए बलराम नाइक ठहराए गए अयोग्य... ये है वजह
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हैदराबादः पूर्व केंद्रीय मंत्री बलराम नाइक पोरिका को अपनी एक गलती काफी महंगी साबित हुई है. जिसके लिए उन्हें निर्वाचन आयोग ने सजा भी सुनाई है. दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद खर्चों का ब्यौरा नहीं देने के मामले में उन पर कार्रवाई की गई है. जिसके चलते निर्वाचन आयोग ने उनको तीन साल के लिए चुनाव के लिए अयोग्य ठहरा दिया है.

निर्वाचन आयोग ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बलराम नाइक पोरिका को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के लिहाज से अयोग्य करार दिया है. आयोग ने यह कार्रवाई वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लड़ने के बाद चुनावी खर्चों की जानकारी कथित तौर पर आयोग को नहीं देने पर की है.
निर्वाचन आयोग को नहीं दिया था चुनाव के बाद ब्यौरा
नाइक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार में राज्यमंत्री थे लेकिन वर्ष 2019 के आम चुनाव में उन्हें तेलंगाना के महबूबाबाद (सुरक्षित) सीट से हार मिली थी. आयोग द्वारा 10 जून को जारी आदेश में कहा गया कि नाइक ने कारण बताओ नोटिस के बावजूद अपने चुनाव खर्चों की जानकारी नहीं दी.
निर्वाचन आयोग के आदेश को 18 जून 2021 को तेलंगाना के गजट (राजपत्र) में प्रकाशित किया गया. वहीं, वीडियो संदेश में नाइक ने दावा किया है कि उन्होंने चुनाव खर्चों से जुड़ी सभी जानकारी आयोग को दे दी है.
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