भारत
चुनाव आयोग ने कहा- VVPAT की पर्ची के 100 प्रतिशत मिलान की मांग वाली याचिका SC में खारिज
Deepa Sahu
20 April 2021 3:33 PM GMT
x
सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट (VVPAT) पर्ची के सौ प्रतिशत मिलान से संबंधित याचिका खारिज कर दी है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट (VVPAT) पर्ची के सौ प्रतिशत मिलान से संबंधित याचिका खारिज कर दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने चुनाव आयोग के हवाले से यह जानकारी दी है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है, 'सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को गोपाल सेठ बनाम चुनाव आयोग और अन्य केस (ईवीएम की गिनती और VVPAT के आंकड़े को 100 प्रतिशत मिलान) में सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया है।'
इससे पहले 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने कई राजनीतिक दलों द्वारा लोकसभा चुनावों के दौरान 50 प्रतिशत वीवीपीएटी सत्यापन के लिए एक याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को एक संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपीएटी भौतिक सत्यापन को 1 से 5 ईवीएम तक बढ़ाने का निर्देश दिया था।
Supreme Court of India rejects the plea seeking 100% VVPAT verification of votes: Election Commission of India pic.twitter.com/I4838eiS3M
— ANI (@ANI) April 20, 2021
Next Story