भारत
अलगाववादी नेता गिलानी को 14.40 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने के लिये ED ने 'रिमाइंडर' भेजा
Deepa Sahu
14 July 2021 5:04 PM GMT
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अलगाववादी नेता गिलानी को 14.40 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने के लिये ED ने 'रिमाइंडर' भेजा
नयी दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को विदेशी मुद्रा विनिमय कानून का कथित तौर पर उल्लंघन करके 10,000 अमेरिकी डॉलर अवैध रूप से रखने के 19 साल पुराने मामले में उन पर लगाए गए 14.40 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने के बारे में याद दिलाने के लिए एक पत्र (रिमाइंडर) भेजा। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
जिस मामले में गिलानी को 'रिमाइंडर' भेजा गया है उसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जारी एक आदेश के तहत एजेंसी द्वारा लगभग 6.90 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा को भी जब्त कर लिया गया था। गौरतलब है कि 2002 में श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में गिलानी के आवास पर आयकर छापे के दौरान विदेशी मुद्रा जब्त की गई थी। गिलानी (91) पर इस मामले में जुर्माना लगाया गया था।
गिलानी द्वारा राशि अभी तक जमा नहीं की गई है, इसलिए ईडी ने हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के पूर्व अध्यक्ष गिलानी को एक 'रिमाइंडर' भेजकर जल्द से जल्द राशि का भुगतान करने के लिए कहा। गिलानी के वकील ने एक लिखित जवाब दिया था और उनके आवास से विदेशी मुद्रा की बरामदगी और उसके बाद की जब्ती से 'इनकार' किया था।
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