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सांसद पर ED ने लगाया 908 करोड़ का जुर्माना, किस मामले में लिया इतना बड़ा एक्शन?
jantaserishta.com
28 Aug 2024 6:20 PM IST

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जानें पूरा मामला.
नई दिल्ली: डीएमके के सांसद पर ईडी ने शिकंजा कसा है. एजेंसी जांच ईडी ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि डीएमके सांसद एस जगतारचकन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन (FEMA) से संबंधित एक मामले में 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
एजेंसी ने एक बयान जारी कर कहा कि सितंबर 2020 में जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्तियां 26 अगस्त को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जारी एक न्यायनिर्णयन आदेश के बाद जब्त कर ली गई हैं. 76 वर्षीय जगतारचकन अरकोनम लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं.
एजेंसी ने कहा कि सांसद, तमिलनाडु के एक व्यवसायी, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित भारतीय इकाई के खिलाफ फेमा जांच शुरू की गई थी. इस जांच के परिणामस्वरूप 11 सितंबर, 2020 को फेमा की धारा 37ए के तहत सांसद और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के लिए जब्ती आदेश पारित किया गया. इनकी कीमत 89.19 करोड़ रुपये है.
ईडी ने कहा, "फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया गया था और 26/08/2024 के न्यायनिर्णयन आदेश के तहत 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है."
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