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चेन्नई | ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के खिलाफ शनिवार को करीब 3,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की। बाद में पूरक चार्जशीट दायर की जा सकती है, क्योंकि बालाजी के परिवार के सदस्यों सहित कई अन्य लोगों ने अब तक बयान दर्ज नहीं कराया है।
चार्जशीट पर अदालत ने नहीं लिया संज्ञान
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अदालत ने चार्जशीट पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। ईडी ने मंत्री को गत 14 जून को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बावजूद बालाजी को अभी तक मंत्री पद से हटाया नहीं गया है। प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली ने गत सात अगस्त को ईडी को मामले के संबंध में पूछताछ के लिए सेंथिल बालाजी को पांच दिनों के लिए हिरासत में लेने की अनुमति दी थी। शनिवार को हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद ईडी ने उन्हें न्यायाधीश के सामने पेश किया।
25 अगस्त तक रहेंगे न्यायिक हिरासत में
न्यायाधीश ने बालाजी को 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायाधीश ने बालाजी से पूछा कि ईडी ने हिरासत के दौरान उनके साथ कैसा व्यवहार किया। सूत्रों ने बताया कि बालाजी ने कहा कि ईडी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और उन्हें कोई शिकायत नहीं है।
रिश्वत देकर दी गई अभ्यर्थियों को नौकरियां
बताया जा रहा है कि ईडी ने जब्त किए गए विभिन्न दस्तावेज, बरामद की गई नकदी रसीदों और बालाजी के बयान को चार्जशीट में रिकार्ड में लाया है। ईडी ने दावा किया था कि बालाजी ने अवैध कार्यों के लिए अपने कार्यालय का दुरुपयोग किया। उन्होंने राज्य परिवहन विभाग में घोटाले को अंजाम दिया, जिसके तहत रिश्वत लेकर अभ्यर्थियों को नौकरियां दी गईं।
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Harrison
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