भारत

ईडी ने की 7 दिन की हिरासत की मांग, सिसोदिया केस में फैसला कभी भी

Nilmani Pal
17 March 2023 10:17 AM GMT
ईडी ने की 7 दिन की हिरासत की मांग, सिसोदिया केस में फैसला कभी भी
x

दिल्ली। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने आप नेता मनीष को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. सिसोदिया की हिरासत आज खत्म हो रही थी. ईडी ने सिसोदिया की 7 दिन की हिरासत की मांग की है. वहीं, सिसोदिया के वकील ने दावा किया कि पूछताछ के नाम पर एजेंसी सिर्फ उन्हें इधर उधर बैठाती है. 7 दिन में सिर्फ 11 घंटे पूछताछ की गई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है. थोड़ी देर में हिरासत को लेकर फैसला आएगा.

ED ने कोर्ट में कहा कि जांच अभी अहम मोड़ पर है, अगर अभी हिरासत नहीं मिली तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी. इतना ही नहीं जांच एजेंसी ने कोर्ट में बताया कि मनीष सिसोदिया से CCTV की निगरानी में पूछताछ की जा रही है. अभी दो लोगों को 18, 19 तारीख को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है. सिसोदिया के वकील ने कहा कि CBI FIR के कुछ दिन के भीतर अगस्त 2022 में ECIR दर्ज किया, कम्प्यूटर को ज़ब्त कर उसकी जांच की, अब दूसरी एजेंसी उसी प्रक्रिया को दोहराना चाहती है. सिसोदिया के वकील ने ED की रिमांड बढ़ाने की मांग का विरोध किया किया. सिसोदिया के वकील ने कहा कि क्या ED CBI की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है. वकील ने कहा कि ED को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ, यह नहीं बताना है कि क्या अपराध हुआ?

मनीष के वकील ने कहा कि ईडी अपनी रिमांड में जो भी पूछना चाहती है, वो पहले ही सीबीआई अपनी रिमांड में पूछ चुकी है. इसमें कुछ नया नहीं है. ये सिर्फ ईडी का रिमांड लेने का तरीका है. ईडी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब दूसरी एजेंसी जांच करती है वो अपने कानून के दायरे में रहकर जांच करती है. उसके जांच के अपने पैमाने और दृष्टिकोण होते हैं.


Next Story