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Delhi दिल्ली। नेशनल हेराल्ड से जुड़े बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा कदम उठाया है। ईडी ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को अब दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। यह मामला कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कुल सात आरोपियों से जुड़ा हुआ है। ईडी ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग की है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले की समीक्षा की जाए और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर आगे न्यायिक कार्रवाई का रास्ता खोला जाए। एजेंसी का कहना है कि उसके पास इस मामले में पर्याप्त दस्तावेज और सबूत मौजूद हैं, जिनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जरूरी है।
इससे पहले 16 दिसंबर को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ किया था कि ईडी चाहे तो इस मामले में आगे जांच जारी रख सकती है। इसी आदेश के खिलाफ अब ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, साथ ही यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है। एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने मिलकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को गलत तरीके से अपने कब्जे में लिया।
ईडी का दावा है कि जांच के दौरान फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अहम सबूत सामने आए हैं। एजेंसी के अनुसार, एजेएल की संपत्तियों को बेहद कम कीमत पर हासिल करने की साजिश रची गई और इसके जरिए अवैध रूप से लाभ उठाया गया। नेशनल हेराल्ड मामला लंबे समय से देश की राजनीति में चर्चा का विषय रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताती रही है, जबकि ईडी का कहना है कि वह कानून के तहत स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है। अब दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई के बाद यह तय होगा कि राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर क्या रुख अपनाया जाता है और क्या इस हाई-प्रोफाइल मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी
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