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ईडी ने डीए मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी की संपत्ति कुर्क की

Teja
14 Dec 2022 2:05 PM GMT
ईडी ने डीए मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी की संपत्ति कुर्क की
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नई दिल्ली, 14 दिसंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने पूर्व आईएएस अधिकारी टी.ओ. सूरज पर आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।कुर्क की गई संपत्तियों में केरल में जमीन का एक खाली प्लॉट, सावधि जमा, बैंक बैलेंस और शेयरों में निवेश शामिल है, जो उनके और परिवार के सदस्यों के नाम पर है।सूरज 1980 में फ़ॉरेस्ट रेंजर के रूप में केरल सरकार की सेवा में शामिल हुए और बाद में 1994 से आईएएस कैडर से सम्मानित किया गया।उन्होंने केरल सरकार में कई विभागों में काम किया था।
ईडी ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एर्नाकुलम द्वारा दायर चार्जशीट के आधार पर सूरज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, जिसमें उन पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था।
पीएमएलए की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि सूरज ने अपनी पत्नी और बच्चों के नाम पर कई जमीन-जायदाद और वाहन खरीदे थे.इसके अलावा, यह भी पाया गया कि उसने अपने सहयोगी के नाम पर बेनामी वाहन खरीदा था।सूरज ने अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर कई संपत्तियां हासिल करने के लिए अवैध धन का इस्तेमाल किया था।
इससे पहले, ईडी ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर आयोजित 8.81 करोड़ रुपये की विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के रूप में 'अपराध की कार्यवाही' संलग्न की थी। मामले के संबंध में अब तक 10.43 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।



न्यूज़ क्रेडिट :- लोकमत टाइम्स

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