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ईडी ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 77.28 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

jantaserishta.com
8 Dec 2022 5:40 PM IST
ईडी ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 77.28 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
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नई दिल्ली (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने 265.64 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की रोकथाम के संबंध में आर्कन एंजिकॉन लिमिटेड के चंद्रशेखर बालकृष्ण पंचाल और अन्य की 77.28 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ईओबी, मुंबई द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर आर्कन एंजिकॉन लिमिटेड, पांचाल और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
सीबीआई ने उनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि आर्कन एंजीकॉन लिमिटेड ने भारतीय स्टेट बैंक, आईडीबीआई बैंक और अन्य कंसोर्टियम बैंकों को धोखाधड़ी के तरीके से ऋण चुकाने में चूक की थी, जिससे बैंकों को 265.64 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान हुआ।
ईडी ने जांच की जिसमें पता चला कि फर्म एसबीआई और अन्य कंसोर्टियम बैंकों से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रही थी और विभिन्न संस्थाओं और कंपनी के निदेशकों के व्यक्तिगत खातों में धनराशि भेज दी गई थी।
ईडी के अधिकारी ने कहा, "अब, ईडी ने आर्कन एंजिकॉन लिमिटेड और अन्य संबंधित व्यक्तियों के नाम पर रखी गई विभिन्न संपत्तियों का पता लगाया है और 77.28 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।"
मामले में आगे की जांच जारी है।
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