भारत

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1.71 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Shantanu Roy
28 Feb 2023 5:39 PM GMT
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1.71 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
x
बड़ी खबर
नई दिल्ली(आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने प्रवीण कुमार और विजय कुमार की 1.71 करोड़ रुपये की जमीन, भवन और वाहन के रूप में चल और अचल संपत्ति को भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने के लिए भारत विज्ञापन सेवाओं के खिलाफधन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले के संबंध में कुर्क किया है। ईडी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। ईडी ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि परवीन कुमार और विजय कुमार ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में इंडिया एडवरटाइजिंग सर्विसेज के जरिए पिरामिड स्कीम शुरू की थी।
जिसमें निवेशकों को ऐप ऑफ इंडिया एडवरटाइजिंग सर्विसेज के सब्सक्रिप्शन की खरीद पर मासिक वेतन देने का वादा किया गया था। पुलिस ने कहा- निवेशकों को धोखा दिया गया था, उन्हें समान सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मजबूर किया गया। आरोपी ऐसे हजारों निर्दोष, छोटे निवेशकों को धोखा देने में शामिल थे। इस मामले में अपराध की कुल आय 3 करोड़ रुपये है। ईडी ने कहा कि जांच में यह भी पता चला है कि प्रवीण कुमार और विजय कुमार ने निवेशकों को धोखा देकर और धोखाधड़ी करके एकत्र किए गए धन का उपयोग करके कई चल और अचल संपत्तियां अर्जित कीं। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 1.71 करोड़ रुपये की जमीन, भवन और वाहन के रूप में संपत्ति कुर्क की गई है।
Next Story