भारत
1xBet मामले में ED ने सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
Tara Tandi
6 Nov 2025 5:44 PM IST

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध विदेशी सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet की चल रही जाँच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली है। एजेंसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
ईडी के अनुसार, कुर्की में रैना के नाम पर 6.64 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश और धवन की 4.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है।
यह कार्रवाई विभिन्न राज्य पुलिस एजेंसियों द्वारा 1xBet और उसके सहयोगी ब्रांडों - 1xBat और 1xBat स्पोर्टिंग लाइन्स - के संचालकों के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर की गई है, जिन पर पूरे भारत में गैरकानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के संचालन को बढ़ावा देने और उसे सुविधाजनक बनाने का आरोप है।
ईडी ने अपने प्रेस नोट में कहा, "जांच से पता चला है कि सुरेश रैना और शिखर धवन, दोनों ने जानबूझकर 1xBet के प्रचार के लिए उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से विदेशी संस्थाओं के साथ विज्ञापन समझौते किए।"
उन्होंने आगे कहा, "ये विज्ञापन विदेशी संस्थाओं के माध्यम से भुगतान के बदले में किए गए थे ताकि धन के अवैध स्रोत को छुपाया जा सके, जो अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से उत्पन्न आपराधिक आय से जुड़ा है।"
ईडी अधिकारियों ने आगे पाया कि 1xBet भारत में बिना अनुमति के काम करता था और सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो और प्रिंट विज्ञापनों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाता था। धन के स्रोत को छिपाने के लिए, भुगतान कई संस्थाओं और विदेशी खातों के माध्यम से किए जाते थे।
जांच के दौरान, एजेंसी ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के धनशोधन का पता लगाया। यह पाया गया कि भारतीय सट्टेबाजों से धन इकट्ठा करने के लिए 6,000 से अधिक "खच्चर" बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया था, जो कई भुगतान गेटवे के माध्यम से भेजे गए थे।
इन प्लेटफार्मों पर कई व्यापारियों को उचित केवाईसी सत्यापन के बिना ही शामिल किया गया था, और उनकी घोषित व्यावसायिक गतिविधियाँ लेनदेन के पैटर्न से मेल नहीं खाती थीं।
चार भुगतान गेटवे पर तलाशी ली गई, जिससे आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए। इस कार्रवाई से जुड़े 60 से ज़्यादा बैंक खाते ज़ब्त कर लिए गए हैं और अब तक 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धनराशि ब्लॉक कर दी गई है।
एक सार्वजनिक परामर्श जारी करते हुए, ईडी ने नागरिकों से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफ़ॉर्म में शामिल होने या उन्हें बढ़ावा देने से बचने का आग्रह किया है। साथ ही, चेतावनी दी है कि ऐसी गतिविधियों में मदद करने पर पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके तहत सात साल तक की कैद और अवैध आय से अर्जित संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है।
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