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ईडी ने पीएमएलए मामले में आइसक्रीम कंपनी के पूर्व निदेशकों की संपत्ति कुर्क की

Nilmani Pal
17 May 2023 12:55 AM GMT
ईडी ने पीएमएलए मामले में आइसक्रीम कंपनी के पूर्व निदेशकों की संपत्ति कुर्क की
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दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने रवि अय्यास्वामी रामासुब्रमण्यन और राजीव दीपक माता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 9.77 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ये दोनों आइस्ड डेजर्ट्स और फूड पार्लर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। ईडी ने कहा है कि कुर्क की गई संपत्तियों में पुणे में छह अचल संपत्तियां और चल संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें एफडी और इक्विटी मार्केट/म्यूचुअल फंड में 4.06 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

ईडी ने 38.68 करोड़ रुपये की हेराफेरी के लिए रामासुब्रमण्यन और माता के खिलाफ ईओडब्ल्यू, पुणे द्वारा दायर प्राथमिकी और आरोपपत्र के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। ईडी ने कहा कि गबन किए गए धन का उपयोग अभियुक्तों द्वारा अचल संपत्तियों की खरीद, बीमा पॉलिसियों, नकद निकासी और व्यवसाय व्यय में निवेश के लिए किया गया था। ईडी ने कहा, गबन की गई अधिकांश राशि नकद में निकाली गई थी और बिना किसी ठोस संपत्ति के समाप्त हो गई थी। ईडी ने अपराध की आय और समकक्ष संपत्तियों से बनाई गई संपत्ति की पहचान की है और अपराध की कार्यवाही को संरक्षित करने के लिए एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया है।

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