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विधायक बसंत सोरेन मामले में ईसीआई ने राजभवन को सौंपी ये रिपोर्ट

Nilmani Pal
10 Sep 2022 1:28 AM GMT
विधायक बसंत सोरेन मामले में ईसीआई ने राजभवन को सौंपी ये रिपोर्ट
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झारखण्ड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और दुमका से झामुमो विधायक बसंत सोरेन के मामले में भी भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना मंतव्य राजभवन को सौंप दिया है। विशेष दूत से सीलबंद लिफाफे में आयोग का मंतव्य शुक्रवार शाम राजभवन पहुंचा है। ईसीआई सूत्रों के अनुसार बसंत सोरेन के खनन कंपनी में साझेदार होने के आरोपों के संबंध में समुचित तथ्य नहीं मिले हैं। इस कारण आयोग ने फैसला राज्यपाल पर छोड़ा है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में भी आयोग का मंतव्य राजभवन को सौंपा जा चुका है।

अब फैसले का इंतजार किया जा रहा है। बसंत के मामले में अंतिम बार बीते 29 अगस्त को आयोग में सुनवाई हुई थी। इस दौरान बसंत के अधिवक्ता ने आयोग से कहा गया कि उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने से जुड़े इस मामले में सुनवाई उचित नहीं है। यह राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इस दौरान भाजपा के अधिवक्ता ने बताया था कि बसंत जिस माइनिंग कंपनी से जुड़े हैं, वह राज्य में खनन का काम करती है। ऐसे में यह संविधान के अनुच्छेद 191 (1) के तहत राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है।

भाजपा ने आरोप लगाया था कि बसंत सोरेन चंद्र स्टोन वर्क्स में पार्टनर हैं। ग्रैंड माइनिंग कंपनी में भी साझेदार हैं। इस कंपनी पर सरकार का आठ करोड़ बकाया है। इस बाबत भाजपा ने राज्यपाल से शिकायत की। साथ ही निर्वाचन आयोग से परामर्श लेकर अयोग्य ठहराने की कार्यवाही अमल में लाने का आग्रह किया। राज्यपाल की ओर से परामर्श मांगने पर आयोग ने बसंत को नोटिस भेजा था।

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