भारत

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद के ऊपर मतदाताओं को रिश्वत देने का आरोप, अदालत ने सुनाई छह महीने कैद की सजा

jantaserishta.com
25 July 2021 1:40 AM GMT
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद के ऊपर मतदाताओं को रिश्वत देने का आरोप, अदालत ने सुनाई छह महीने कैद की सजा
x
बड़ी खबर

तेलंगाना के महबूबाबाद से तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) की सांसद मलोथ कविता को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने के आरोप में एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को छह महीने की कैद की सजा सुनाई. सांसदों/विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. टीआरएस सांसद इस मामले में दूसरी आरोपी हैं. जज ने उन्हें दोषी ठहराते हुए आदेश पारित करने के बाद दोनों दोषियों को जमानत दे दी.

पुलिस ने बताया कि यह मामला चुनाव अधिकारियों की शिकायत के बाद भद्राद्री-कोठागुडेम जिले में बर्गमपहाड़ पुलिस ने दर्ज किया था. यह मामला उनके लिए वोट मांगने वाले पार्टी के एक कार्यकर्ता से संबंधित है. कविता ने कहा कि उन्हें जमानत मिल गई है और इस विषय पर हाईकोर्ट में अपील करेंगी.
सजा सुनाए जाने के समय कोर्ट में मौजूद रहीं मलोथ कविता
आम चुनावों के दौरान इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वायड का हिस्सा रहे राजस्व अधिकारियों ने शौकत अली को बर्गमपहाड़ पुलिस स्टेशन के तहत पकड़ा. वह उस समय कविता के पक्ष में वोट डालने के लिए मतदाताओं को 500 रुपए बांट रहे थे. अतिरिक्त सरकारी वकील जी नारायण ने कहा, "फ्लाइंग स्क्वायड के सदस्यों ने अली को रंगेहाथ पकड़ लिया. अदालती कार्यवाही के दौरान अली ने स्वीकार किया कि उसने कविता कहने पर पैसे बांटे."
इस मामले में अली को पहला और कविता को दूसरा आरोपी घोषित किया गया था. जज ने दोनों आरोपियों को छह माह का साधारण कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना भरने का निर्देश दिया. जज सीएच वीआरआर वरप्रसाद द्वारा फैसला सुनाए जाने के दौरान दोनों आरोपी अदालत में मौजूद थे. कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की धारा 171 ई (रिश्वत के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया.
शौकत अली ने कोर्ट में कबूला था जुर्म
पुलिस ने सुनवाई के दौरान फ्लाइंग स्क्वायड के अधिकारियों और उनकी रिपोर्ट को सबूत के तौर पर किया. जब आरोपी अली पर मुकदमा चलाया गया, तो उसने स्वीकार किया कि उसने कविता की ओर से दिए गए पैसे को मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए वितरित किया. हाल के दिनों में यह तीसरा मामला है जब सांसद और विधायकों के मामलों के लिए विशेष सत्र अदालत ने एक जन प्रतिनिधि को कारावास की सजा सुनाई. इससे पहले बीजेपी विधायक राजा सिंह और टीआरएस विधायक दानम नागेंद्र को कारावास की सजा सुनाई गई थी.
Next Story