भारत

बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के चलाई गाड़ी तो रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, 10 हजार तक लगेगा जुर्माना

Deepa Sahu
19 Sep 2021 5:49 PM GMT
बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के चलाई गाड़ी तो रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, 10 हजार तक लगेगा जुर्माना
x
राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक और कदम उठाया है।

राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक और कदम उठाया है। सरकार के इस कदम से वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। सरकार ने कहा कि सर्दियों से पहले दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावना है। इसको देखते हुए कड़े कदम उठाए गए हैं।

दिल्ली में वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने कहा कि वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द और वाहन मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन सहित दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए वाहन मालिकों से पीयूसी प्रमाण पत्र साथ में ले जाने को कहा है। रविवार को परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बिना प्रमाणपत्र के पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को छह महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
Next Story