दहेज प्रताड़ना केस: कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई, एक क्लिक में जानें पूरा मामला

न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान
नई दिल्ली: दहेज प्रताड़ना के लिए ससुराल का हर सदस्य आरोपी नहीं हो सकता। यदि शिकायतकर्ता आरोप लगाती है तो इसके लिए उसे ऐसे सबूत भी देने होंगे, जो संबंधित परिवार के सदस्य की प्रताड़ना को साबित करते हों। हर छोटी कहासुनी को प्रताड़ना नहीं कहा जा सकता। अदालत ने यह अहम टिप्पणी एक महिला के ससुर को दहेज प्रताड़ना व भरोसे के आपराधिक हनन के आरोप से मुक्त करते हुए की।
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