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नोएडा (आईएएनएस)| नोएडा में नई डॉग पॉलिसी लागू कर दी गई है। नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में शेल्टर होम, फीडिंग पॉइंट, पंजीकरण, नवीनीकरण, नसबंदी और टीकाकरण से संबंधी नीतियां बनाई गईं। नोएडा प्राधिकरण ने सोमवार से ही पॉलिसी को लागू कर दिया है। नियम का पालन नहीं करने पर 500 से लेकर 10 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मामले में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और शासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने की बात कही गई है। पॉलिसी के तहत कुत्ता पालने वालों को नियमों का पालन करना होगा। घर के बाहर जानवरों को पट्टे में डालकर घुमाना अनिवार्य कर दिया गया है। पालतू कुत्तों को सोसाइटी के सर्विस लिफ्ट से ही ले जाने की अनुमति होगी। लिफ्ट में पालतू कुत्ते को ले जाते समय में मजल का प्रयोग करना होगा और अगर पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर शौच करता है, तो सफाई की जिम्मेदारी कुत्ते की मालिक की होगी।
ये हैं नए नियम
1- पालतू कुत्तों के लिए बने ऐप पर 31 जनवरी तक पंजीकरण के लिए देने होंगे 500 रुपए।
2 - 1 से 28 फरवरी के बीच पंजीकरण कराने पर 200 पेनाल्टी के साथ देने होंगे 700 रुपए।
3- नए पालतू कुत्ते के लिए पंजीकरण और रिन्यूअल 1 से 31 मई के बीच कराने पर विलंब शुल्क के साथ देने होंगे 700 रुपए।
4- 1 जून या उसके बाद डॉग पंजीकरण या रिन्यूअल कराने पर पंजीकरण शुल्क विलंब शुल्क के साथ सूची में निर्धारित जुर्माना प्रतिदिन की दर से जमा कराने के बाद ही पंजीकरण का नवीनीकरण कराया जा सकेगा और इसके लिए देने होंगे 700 रुपये के अलावा 10 रुपये प्रतिदिन।
5- डॉग पॉलिसी लागू होने के बाद नोएडा क्षेत्र में 6 माह या उससे अधिक उम्र के पालतू कुत्तों व पालतू बिल्लियों की नसबंदी कराने की अनिवार्यता की समय सीमा 31 जनवरी निर्धारित है। इसके बाद नसबंदी कराने पर जुर्माने की राशि 2 हजार रुपए प्रतिमाह लगेगी।
6- अगर पालतू कुत्ता हमला करता है तो कुत्ते के मालिक को उपचार के अलावा देने होंगे 10000 रुपये।
7- पालतू कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ने और स्वच्छ कराने पर पहली बार जुर्मार्ना 100 दूसरी बार 200 तीसरी बार 500 रुपये लगेगा।
8- पालतू कुत्ते के मालिक व्यवसाय करने के लिए अपने फ्लैट में डॉग ब्रीडिंग करता है तो उसे 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।
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