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अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
महाराष्ट्र (Maharashtra) के सांगली (Sangli) जिले में गुरुवार को एक डॉक्टर (Doctor) को एक महिला के परिवार को दो दिनों तक उसकी मौत के बारे में कथित तौर पर नहीं बताने और उससे ज्यादा पैसे वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. 60 वर्षीय महिला को इस साल फरवरी में इस्लामपुर के आधार हेल्थकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि 8 मार्च को उसकी मौत हो गई, लेकिन आरोपी डॉक्टर योगेश वाथरकर ने तुरंत उसके रिश्तेदारों को सूचित नहीं किया और 10 मार्च तक उसका इलाज जारी रखा. उन्होंने कहा, 'आरोपी ने महिला के बेटे से कहा कि उसकी 10 मार्च को मौत हो गई और शव सौंप दिया.'
धोखाधड़ी का पता तब चला जब दस दिन बाद नगर निगम द्वारा जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया कि उसकी मृत्यु 8 मार्च को हुई थी. पुलिस अधिकारी ने कहा, 'महिला के बेटे ने डॉक्टर से पूछताछ की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.'
पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने मामला सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को भेजा और उनकी जांच के दौरान विसंगतियां सामने आईं. यह भी पता चला कि अस्पताल ने वास्तविक इलाज के लिए भी परिवार से अधिक शुल्क लिया था.
अधिकारी ने कहा, 'हमने डॉ वाथरकर को आईपीसी की धारा 406 (विश्वास भंग), 420 (धोखाधड़ी) और 465 (जालसाजी) के तहत गिरफ्तार किया.'
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