होशियारपुर। जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर कोमल मित्तल ने फौजदारी जाब्ता संघता 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के तहत प्राप्त हुए अधिकारों का उपयोग करते हुए 15 नवंबर, 2023 से पहले जिले की सीमा में गुड़-शक्कर बनाने वाले बेलने चालू करने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।
इसके अलावा गुड़-शक्कर बनाने के लिए किसी भी केमिकल के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। उन्होंने कहा कि आदेशों को लागू करवाने के लिए मुख्य कृषि अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला खाद्य एवं आपूर्ति कंट्रोलर और वरिष्ठ पुलिस कप्तान होशियारपुर की जिम्मेदारी होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मुख्य कृषि अफसर, होशियारपुर द्वारा एक पत्र के माध्यम से उनके ध्यान में लाया गया है कि जिले में गुड़-शक्कर बनाने वालों द्वारा गन्ने की पेराई के सीजन से पहले गुड़-शक्कर तैयार करते समय गन्ने के रस को साफ करने के लिए केमिकल/चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल/चीनी का इस्तेमाल कर तैयार किया गया गुड़-शक्कर सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है।