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Merath मेरठ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित स्वास्थ्य भवन के अतिरिक्त निदेशक, सीजीएचएस के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। सीबीआई की तरफ से यह कार्रवाई 12 अगस्त, 2025 को हुए एक जालसाजी मामले से संबंधित है, जिसमें आरोपी और एक अन्य व्यक्ति को 50 लाख रुपए की रिश्वत के रूप में 5 लाख रुपए की पहली किस्त लेते हुए गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में आरोपी ने रिश्वत के बदले स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अधिकारियों से गलत लाभ प्राप्त करने की कोशिश की थी। गिरफ्तार करने के बाद, सीबीआई ने आरोपी के आवास और बैंक लॉकरों की तलाशी ली, जिसके दौरान 29.50 लाख रुपए नकद और 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य के आभूषण बरामद किए गए।
इसके अलावा, आरोपी के परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति के दस्तावेज, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों में भारी निवेश के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने 1 अप्रैल 2020 से 13 अगस्त 2025 तक सीजीएचएस मेरठ में सीएमओ के पद पर रहते हुए अवैध रूप से संपत्ति जमा की। उसके पास 2.06 करोड़ रुपए से अधिक के आर्थिक संसाधन हैं, जो उसकी आधिकारिक आय से कहीं अधिक हैं।
सीबीआई के अनुसार आरोप है कि सीजीएचएस के अतिरिक्त निदेशक ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है, जो उसकी ज्ञात आय के मुकाबले कहीं अधिक है। सीबीआई ने आरोपी से संबंधित विभिन्न संपत्तियों और निवेशों की जांच शुरू कर दी है, और यह जांच आगे भी जारी रहेगी। वहीं इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात स्थित ग्रामीण बैंक (यूपीजीबी) की बरौर शाखा के फील्ड ऑफिसर और शाखा प्रबंधक को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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