भारत
CBI और ED के डायरेक्टर्स का 5 साल का होगा कार्यकाल, केंद्र सरकार का अध्यादेश
jantaserishta.com
14 Nov 2021 9:55 AM GMT
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नई दिल्ली: पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के चीफ का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए सरकार एक अध्यादेश लाई है. मौजूदा समय में केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल का होता है.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. अध्यादेश के अनुसार, शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है. दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद तीन साल के लिए हर साल इसे बढ़ाया जा सकता है.
The DPSE and the CVC act ammended via ordinance to extend tenure of DCBI and ED director upto 5 years pic.twitter.com/JlNSeG07BD
— Arunima (@Arunima24) November 14, 2021
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