भारत
शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 18 शहरों में ड्रोन इस्तेमाल की अनुमति दी
Deepa Sahu
3 Aug 2021 2:33 PM GMT
x
नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा को मानव रहित विमान प्रणाली नियम, 2021 से सशर्त छूट दी है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा को मानव रहित विमान प्रणाली नियम, 2021 से सशर्त छूट दी है। यह छूट एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। अमृत योजना में शामिल हरियाणा के शहरों के विकास में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।
हरियाणा के हिसार, पंचकूला और अंबाला शहर क्षेत्र में विकास और संपत्ति कर सर्वेक्षण का डेटा अधिग्रहण, मैपिंग और वेब आधारित जीआईएस प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। यह छूट एक साल की अवधि या फिर अगले आदेश तक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की मानक संचालन प्रक्रिया के अधीन होगी। कुल मिलाकर 18 स्थानों के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी गई है।
इन शहरों के लिए मिली अनुमति
अंबाला
बहादुरगढ़
भिवानी
फरीदाबाद
गुरुग्राम
हिसार
जींद
कैथल
करनाल
पलवल
पंचकूला
पानीपत
रेवाड़ी
रोहतक
सिरसा
सोनीपत
थानेसर
यमुनानगर
Next Story