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यहां की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को मानहानि के एक मामले में शनिवार को उनके इस दावे पर जमानत दे दी कि आरएसएस से जुड़े लोग पाकिस्तान से पैसे ले रहे हैं। उसके सामने पेश होने के बाद जिला एवं सत्र अदालत ने उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए, सिंह ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) एक पंजीकृत संगठन नहीं था, इसलिए इसे बदनाम नहीं किया जा सकता था।
NEWS CREDIT BY MID -DAY NEWS
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