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Lok Sabha Election 2024: आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों के लिए अलग नियम, तीन बार अखबार में देनी होगी जानकारी

jantaserishta.com
16 March 2024 12:02 PM GMT
Lok Sabha Election 2024: आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों के लिए अलग नियम, तीन बार अखबार में देनी होगी जानकारी
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नई दिल्ली: देश में आम चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इस बार चुनावों में कई बदलाव किए गए हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि इस बार चुनावों में वैसे उम्मीदवारों को अखबारों में तीन बार इश्तिहार छपवाना होगा, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इसके अलावा उन सभी राजनीतिक दलों को भी अखबारों में इश्तिहार छपवाना होगा कि उनके कितने उम्मीदवार ऐसे हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, यानी कि वे दागी हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेन्स को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देशभर में कुल सात चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 4 जून को होगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल, तीसरे चरण में 07 मई, चौथे चरण में 13 मई, पांचवें चरण में 20 मई, छठे चरण में 25 मई और सातवें और आखिरी चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 89, तीसरे चरण में 94, चौथे चरण में 96, पांचवें चरण में 49, छठे और सातवें चरण में 57-57 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे।
इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव के लिए हमारी टीम पिछले दो साल से इस चुनाव की तैयारी कर रही थी और अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में कुल 97 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। उन्होंने बताया कि देशभर में कुल 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, जबकि 55 लाख EVM का इस्तेमाल किया जाएगा।
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