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धर्मशाला प्रशासन ने तय की खाद्य एवं उपभोक्ता वस्तुओं की अधिकतम खुदरा दरें

Shantanu Roy
8 April 2026 5:38 PM IST
धर्मशाला प्रशासन ने तय की खाद्य एवं उपभोक्ता वस्तुओं की अधिकतम खुदरा दरें
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Hospice. धर्मशाला। कांगड़ा जिले में आम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और बाजार में खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने खाद्य एवं उपभोक्ता वस्तुओं की अधिकतम खुदरा दरें निर्धारित की हैं। यह आदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना के तहत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके अनुसार, जिले में विक्रेताओं द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य वसूलना प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन ने विशेष रूप से पर्यटन विभाग से पंजीकृत होटलों को छोड़कर अन्य ढाबों, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों में परोसे जाने वाले भोजन के लिए अधिकतम दरें तय की हैं। तंदूरी चपाती 8 रुपए प्रति चपाती, तवा चपाती 6 रुपए, स्टफ्ड परांठा 22 रुपए और साधारण परांठा 17 रुपए प्रति निर्धारित किए गए हैं। दो पूरी भटूरा चना-दही सहित 55 रुपए, चावल-चपाती दाल-सब्जी-कढ़ी सहित पूर्ण भोजन 90 रुपए, चावल प्लेट 55 रुपए, साधारण दाल 45 रुपए, दाल फ्राई 65 रुपए, वेजिटेबल स्पेशल 75 रुपए तथा पालक-मटर पनीर 90 से 100 रुपए प्रति प्लेट तय की गई हैं। मांस की प्लेट (5 पीस सहित) 132 रुपए, चिकन करी 88 रुपए और चाय 15 रुपए प्रति कप निर्धारित की गई है।
फास्ट फूड श्रेणी में भी दरें तय की गई हैं। समोसा 15 रुपए प्रति पीस, वेज चाउमीन फुल प्लेट 70 रुपए और हाफ प्लेट 40 रुपए, नान-वेज चाउमीन फुल प्लेट 80 रुपए एवं हाफ प्लेट 45 रुपए। थुकपा वेज फुल प्लेट 70 रुपए, हाफ प्लेट 50 रुपए, नान-वेज थुकपा फुल प्लेट 80 रुपए और हाफ प्लेट 55 रुपए। इसके अलावा वेज मोमो फुल प्लेट 80 रुपए, हाफ प्लेट 45 रुपए, नान-वेज मोमो फुल प्लेट 110 रुपए और हाफ प्लेट 60 रुपए तय किए गए हैं। दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए भी दरें निर्धारित की गई हैं। स्थानीय दूध 60 रुपए प्रति लीटर, उबला हुआ स्थानीय दूध 65 रुपए प्रति लीटर, पैक्ड दूध पर मुद्रित मूल्य लागू होगा। पनीर लोकल 330 रुपए प्रति किलोग्राम और दही 90 रुपए प्रति किलोग्राम तय किए गए हैं।
मांस और पोल्ट्री उत्पादों की दरें स्पष्ट रूप से तय की गई हैं। बकरे व भेड़ का मांस 550 रुपए प्रति किलोग्राम, सूअर का मांस 275 रुपए प्रति किलोग्राम, ड्रेस्ड चिकन 220 रुपए प्रति किलोग्राम, बिना तली मछली 220 रुपए और तली मछली 310 रुपए प्रति किलोग्राम। जीवित चिकन की कीमत 165 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि मांस या चिकन करी की एक प्लेट में कम से कम 200 ग्राम मांस, कम से कम 5 पीस और पर्याप्त मात्रा में ग्रेवी उपलब्ध हो।
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेशों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की अनियमितता या निर्धारित दरों से अधिक वसूली पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों और खाद्य प्रतिष्ठानों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर निर्धारित दरों की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, जिसमें मालिक या प्रबंधक के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। यह अधिसूचना एक माह की अवधि तक प्रभावी रहेगी।
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