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DGCA ने एयर इंडिया, स्पाइसजेट पर 30-30 लाख का जुर्माना लगाया
नई दिल्ली। विमानन नियामक डीजीसीए ने बुधवार को कम दृश्यता की स्थिति में उड़ानों के संचालन के लिए पायलटों की रोस्टरिंग में चूक के लिए एयर इंडिया और स्पाइसजेट पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। एक अधिकारी ने कहा, दिसंबर 2023 के लिए अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा प्रस्तुत उड़ान में देरी/रद्दीकरण/डायवर्जन से संबंधित डेटा का …
नई दिल्ली। विमानन नियामक डीजीसीए ने बुधवार को कम दृश्यता की स्थिति में उड़ानों के संचालन के लिए पायलटों की रोस्टरिंग में चूक के लिए एयर इंडिया और स्पाइसजेट पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
एक अधिकारी ने कहा, दिसंबर 2023 के लिए अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा प्रस्तुत उड़ान में देरी/रद्दीकरण/डायवर्जन से संबंधित डेटा का विश्लेषण करने के बाद, डीजीसीए ने पाया कि एयर इंडिया और स्पाइसजेट ने "कुछ उड़ानों के लिए कैट II/III और एलवीटीओ योग्य पायलटों को रोस्टर नहीं किया।"
CAT II/III कम दृश्यता की स्थिति में उड़ानों के संचालन से संबंधित है। LVTO का तात्पर्य कम दृश्यता वाले टेक-ऑफ से है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी दो आदेशों के अनुसार, एयर इंडिया और स्पाइसजेट पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दिसंबर के अंत में दिल्ली हवाई अड्डे पर घने कोहरे के बीच विभिन्न उड़ानों के मार्ग परिवर्तन के बाद, इस महीने की शुरुआत में डीजीसीए ने कम दृश्यता की स्थिति में काम करने के लिए प्रशिक्षित पायलटों को तैनात नहीं करने के लिए एयर इंडिया और स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
पिछले साल 25-28 दिसंबर के दौरान घने कोहरे के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन काफी प्रभावित हुआ था और विभिन्न एयरलाइनों की लगभग 60 उड़ानों को डायवर्ट किया गया था।