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भर्ती का तरीका तय करना सरकार का नीतिगत अधिकार

Shantanu Roy
17 Oct 2026 6:57 PM IST
भर्ती का तरीका तय करना सरकार का नीतिगत अधिकार
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Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने विशेष शिक्षक श्रेणी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी पद के लिए भर्ती का तरीका और योग्यता तय करना पूरी तरह से नियोक्ता (राज्य सरकार) का नीतिगत अधिकार क्षेत्र है। यह आदेश न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने पीतांबर दत्त वर्मा व अन्य द्वारा दायर नागरिक रिट याचिका का निपटारा करते हुए दिया। राज्य सरकार ने 10 अक्तूबर, 2024 को स्पेशल एजुकेटर के पदों के लिए भर्ती नियम अधिसूचित किए थे, जिसमें इन पदों को 100: सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का प्रावधान किया गया है। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि शिक्षा विभाग के अन्य शिक्षक कैडरों की तर्ज पर स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती में भी कुछ प्रतिशत पद बैचवाइज आधार पर भरे जाने चाहिए। नियमों में यह व्यवस्था न होने के कारण उन्होंने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
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