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उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला निजी क्षेत्र नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण का नियम लागू

Teja
16 Jan 2022 12:40 PM GMT
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला निजी क्षेत्र नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण का नियम लागू
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हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज कहा कि प्रदेश के निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरी आरक्षण का नियम लागू कर दिया गया है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज कहा कि प्रदेश के निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरी आरक्षण का नियम लागू कर दिया गया है। वह यहां सिरसा क्लब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था लागू होने से निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे।

उन्होंने कहा कि श्रम विभाग द्वारा पोर्टल भी बनाया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है। श्री चौटाला ने कहा कि कंपनियों को पोर्टल पर अपनी वैकेंसी भी दिखानी होगी और सरकार इसको लगातार मॉनिटर करेगी। श्री चौटाला यहां करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से बने नवनिर्मित कर्मचारी आवास व द लाउन्ज का उद्घाटन करने आए थे।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए लेकर टेंडर जारी किया जा चुका है औैर यह कार्य नर्धिारित समयावधि में पूरा किया जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहा है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का दायत्वि बनता है कि वह स्वयं भी अपना ध्यान रखें। उन्होंने सभी नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाने के लिए आह्वान किया।


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