नोटों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगाने की मांग, हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
देश में नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी हो। कलकत्ता हाई कोर्ट में यह मांग करते हुए दायर की गई याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। हाई कोर्ट ने सरकार को 8 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। खुद को स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले 94 साल के याचिकाकर्ता हरेंद्रनाथ बिस्वास ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने नेताजी को उचित मान्यता नहीं दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि भारतीय करेंसी नोटों पर नेताजी की तस्वीर लगाई जाए।
भारत सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाई जे दस्तूर ने हलफनामा दाखिल करने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने यह मांग स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि मामले को अगले साल 21 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।