दिल्ली हिंसा केस: जब अदालत में वकील बोले- पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) के कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) के एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने बुधवार को दिल्ली हिंसा (Northeast Delhi violence) के आरोपित खालिद सैफी (Khalid Saifi) की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. दूसरी तरफ कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी. अब उमर खालिद की जमानत याचिका पर 18 फरवरी को सुनवाई होगी. खालिद सैफी के वकील रेबेका जॉन ने कहा कि अभियोजन पक्ष का ये कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून के लोकसभा में पारित होने के बाद खालिद सैफी का जंतर-मंतर पर जाना एक साजिश का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर एक विरोध स्थल है. जहां लोग अपना विरोध जताने जाते हैं.
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