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दिल्ली: शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ लगी याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

jantaserishta.com
9 May 2022 9:28 AM GMT
दिल्ली: शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ लगी याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शाहीन बाग इलाके में एमसीडी के अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने CPI (M) और अन्य याचिकाकर्ताओं को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।

बता दें कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की दिल्ली इकाई और हॉकर्स यूनियन ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण-विरोधी अभियान की आड़ में इमारतों को गिराये जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और इसे ''प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, विधियों और संविधान का उल्लंघन'' करार दिया था।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि वे अनधिकृत कब्जाधारी या अतिक्रमणकर्ता नहीं हैं, जैसा कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम और अन्य ने आरोप लगाये हैं। याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की और साफ कर दिया कि कोर्ट इन पर आगे सुनवाई नहीं करेगा।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में इमारतों को गिराने के खिलाफ CPI (M) की याचिका के संबंध में उच्च न्यायालय से संपर्क करने को कहते हुए कहा कि "प्रभावित पक्षों को अदालत में आने दें।"

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